मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: क्या आप एक स्वरोजगार स्थापित करना चाहते है लेकिन पैसे नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं आप आपका सपना पूरा होगा ।
क्योंकि मध्यप्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो आपको देगी बिना किसी के गारण्टी के अपने नजदीकी बैंक शाखा से लोन, मुफ्त प्रशिक्षण, सब्सिडी इत्यादि सेवाएं ।
अगर आप भी हजारों युवाओं की तरह इस स्कीम का लाभ लेना चाहते है तो इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जानकारी के लिए अंत तक बने रहे।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MP
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से बेरोजगार युवा जो अपना स्वयं का Small Business करना चाहते है उन्हें मदद मिलेगी साथ ही रोजगार से सम्बंधित पूरा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा ।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग के युवाओं को स्वयं का उद्योग/विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से लोन दिलाना है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना mp के अंतर्गत कम से कम 50 हजार से अधिक से अधिक 10लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, आर्टिकल में आगे हमने पूरी जानकारी दी हुई है टॉपिक के अनुसार।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना mp के अंतर्गत लाभ लेने वाले हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ऋण गारंटी, व्याज अनुदान, ट्रेनिंग एवं सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा, ताकि राज्य में युवा बेरोजगार न रह सके और वह Job Seeker की बजाये Job Creator बन सके।
स्वरोजगार योजनाएं संचालित किये जाने वाले समस्त विभागों द्वारा इस योजना का संचलान अपने अपने विभागीय अमले एवं बजट से किया जाने का प्रावधान है।
स्वरोजगार योजना के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, समन्वय एवं किर्यान्वन सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधम नोडल विभाग होगा। इन निर्देशों के अंतर्गत विभाग पूरक निर्देश जारी करेंगे।
इस स्कीम की शुरुआत शिवराज सिंह सरकार द्वारा 1 अगस्त 2014 में की गई थी परन्तु 16 नवम्बर 2017 को इसे संशोधित कर प्रस्तुत किया गया था,
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
शिवराज सिंह चौहान
1 अगस्त 2019
राज्य में युवा को उधमशील बनाना।
https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html
2017
0755-6720200 / 0755-6720203
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार स्कीम लाभ
- योजना के अनुसार 50 हजार से 10 लाख तक राशि प्रदान की जाएगी।
- सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15% (अधिकतम 1 लाख रुपये) वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
- BPL धारक/Sc/St/obc/महिला को परियोजना लागत का 30% (अधिकतम 2 लाख रुपये) की फाइनेंसियल हेल्प।भोपाल गैस पीड़ित परिवार को परियोजना लागत का 20% अह्दिकतम 1 लाख वित्तीय मदद।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 5% की दर से एवं महिला उधमी हेतु 6% प्रतिवर्ष की दर से।
- लोन को 7 वर्ष के अवधि के भीतर चुकाना होगा।
- मुफ्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पात्रता
सबसे पहले यह देख लेते है कि इस योजना के लिए कौन कौन Eligible है-
- आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष यह इसके बीच होनी चाहिए।
- आवेदककर्ता कम से कम 5वीं पास होना जरुरी है।
- वह Madhya Pradesh का मूल निवासी होना चाहिए।
- वह किसी भी National Bank से Defaunter नहीं होना चाहिए।
- अगर वह पहले से किसी भी शासकीय उधमी/रोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के पात्र नहीं होगा।
- एक ही व्यक्ति दो बार इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
MMSY जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकर की फोटो
- शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- BPL Card
- प्रोजेक्ट की रिपोर्ट
- निशक्तजन प्रमाण पत्र
- उपकरण एवं मशीनरी हेतु वर्तमान में जारी किया गया कोटेशन
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश आवेदन कैसे करे
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कैसे आप MMSY स्कीम के लिए आवेदन कर सकते है इसकी जानकारी यहाँ निचे Steps को फॉलो करते चले।
- Visit Mp Online Portal
सर्वप्रथम मध्यप्रदेश शासन का पोर्टल mponline पर जाना होगा इसके लिए यहाँ क्लिक करे। क्लिक करते ही आप कुछ इस तरह की स्क्रीन देखेंगे जैसे की चित्र में!
- Select Department
अब आपको चुनने की जरुरत है कि आप किस विभाग के अंतर्गत रजिस्टर करना चाहते है।
- अब Sign up करे
योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको अपना ID और Password Create करना होगा जिसकी मदद से आप login कर पाएंगे।
- अब Login करे
जब आपका Sign up process पूरी हो जाये तो अब अपने Mobile Number और password की हेल्प से लॉगिन कीजिये।
- अब योजना के लिए आवेदन करे
अब आपके लिए स्कीम में Apply करने के लिए option खुल गए है उस फॉर्म को भरे और प्रिंट करे जिसे आपको अपने जरुरी दस्तवेजों एवं अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को संलग्न करते हुए जिला व्यापर एवं उद्योग केंद्र में प्रस्तुत करना होगा।
अगर आपका आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया है तो आपको 15 दिनों में जानकारी दे जाएगी, एवं स्वीकृति मिलने के अगले 15 दिनों में बैंको द्वारा ऋण प्रदान किया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में 30 दिनों का समय लगता है।
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हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत मददगार साबित हुई होगी, इस योजना से सम्बंधित किसी भी सवाल या शंका के लिए कमेंट बॉक्स में हमे बताये।
MP Govt. की यह बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री योजना है अतः मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जानकारी को Whatsapp, Facebook आदि स्थानों पर शेयर अवश्य करे क्या पता आपके एक शेयर से किसी को उसकी समस्या का समाधान मिल जाये।