मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना: देश में अभी भी ऐसे बहुत से लोग है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है वह अभी भी अपना भरण-पोषण नहीं कर पाते है हमारे देश में अनेक सरकारी योजनाएं संचालित की जाती है ताकि देश और देश में रहने वाले लोगो का विकास हो सके, इस देश में “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” का नारा अभी भी कायम है क्योंकि ऐसे बहुत से गावं या लोग है जो बेटियों को घर का बोझ समझते है इस सम्बन्ध में mukhyamantri kanya abhibhavak pension yojana प्रांरभ की गई है।
अगर आप एक ऐसे अभिभावक है जिनकी केवल बेटियाँ ही संतान है तो आप इस अभिभावक पेंशन स्कीम की जानकारी जरूर ले क्योंकि यह लाभ देने वाली योजना है, यहाँ हम मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
इस योजना के अंतर्गत ऐसे अभिभावक जिनकी केवल बेटियाँ ही संतान है उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर Rs. 500/- प्रतिमाह प्रदान करने का प्रावधान है ताकि बेटियों को समाज में बोझ न समझा जा सके।
पात्रता के मापदंड
- योजना का लाभ लेने वाले दंपत्ति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
- दंपत्ति में से किसी एक की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
- दंपत्ति की केवल संतान के रूप में बेटी ही होना चाहिए (पुत्र होने पर लाभ नहीं मिलेगा)
- दंपत्ति आयकर दाता न हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आयु प्रमाण पत्र (अंकसूची/ जन्म प्रमाण पत्र/ मतदता परिचय पत्र/ मनरेगा जो कार्ड/ चिकत्सक द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र या मजिस्ट्रेड/नोटरी द्वारा सत्यापित आयु प्रमाण पत्र) उपरोक्त में से कोई एक।
- युगल दंपत्ति का संयुक्त फोटो / एकल होने पर एकल फोटो
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- राशन कार्ड
- आयकर दाता न होने की पुष्टि के लिए स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र
- विधवा महिला के लिए :- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रथम पेज की फोटोकॉपी।
आवेदन कैसे करे ?
- अगर आप इस योजना के लिए पात्र है तो आवेदन फॉर्म को लोक सेवा केंद्र में जमा करना होगा।
- आवेदक का पंजीयन लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा।
- प्रत्येक माह की 22 तारीख तक आवेदन स्वीकृत होने पर अगली माह से पेंशन शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना form pdf
आप चाहे तो यहाँ हमने फॉर्म का लिंक हुआ है जिसे आप डाउनलोड कर सकते है और सभी जानकारी को भरकर लोक सेवा केंद्र में जमा करा सकते है।
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